रिपोर्ट @मिर्जा अफसार बेग
माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं परिवहन विभाग द्वारा विद्यालयीन बच्चों के सुरक्षित आवागमन हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आज शहडोल यातायात पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल वाहनों की चेकिंग की गई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ वाहनों में अनिवार्य सुरक्षा मानकों जैसे- वाहन पर आगे एवं पीछे स्कूल बस/वैन अंकन, सी.टी.सी.टी कैमरा, फर्स्ट एड बॉक्स, फायर एक्सटिंगुशर, निर्धारित क्षमता के अनुसार बच्चों का परिवहन, वाहन दस्तावेजों की वैधता तथा चालक द्वारा मान्य ड्राइविंग लाइसेंस धारण किए जाने जैसे प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा था। इस दौरान 10 वाहनों में अनियमितता पाए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार 14,300 रुपये /- का चालान किया गया।
शहडोल पुलिस द्वारा समस्त विद्यालय प्रबंधन, वाहन संचालकों एवं चालकों को निर्देशित किया जाता है कि विद्यालयीन बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए सभी अनिवार्य सुरक्षा प्रावधानों एवं नियमों का पालन सुनिश्चित करें।


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